FSSAI ने मोंक फ्रूट स्वीटनर की बिक्री पर लगाई रोक, नियमों के उल्लंघन पर PIE Foods पर कसा शिकंजा

Sandesh Wahak Digital Desk: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने शुक्रवार को PIE Foods कंपनी को अपने मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्वीटनर और मोंक फ्रूट स्वीटनर ड्रॉप्स की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का सख्त आदेश जारी किया है। नियामक के निरीक्षण में सामने आया कि कंपनी अपने FSSAI लाइसेंस में बिना रीलेबलर अनुमोदन और बिना आवश्यक ई-कॉमर्स व्यवसाय स्वीकृति के ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इन उत्पादों का विपणन कर रही थी।

100% नेचुरल और डॉक्टर रिकमेंडेड जैसे भ्रामक दावों की खुली पोल

खाद्य सुरक्षा जांच में पाया गया कि उत्पादों के पैकेट पर अनिवार्य वैधानिक घोषणाएं गायब थीं। इसके अलावा कंपनी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर 100 प्रतिशत मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट, प्राकृतिक सामग्री और डॉक्टर द्वारा अनुशंसित जैसे भ्रामक दावे कर रही थी। FSSAI के मुताबिक यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग व विज्ञापन) विनियमों का सीधा उल्लंघन है।

गैर-निर्दिष्ट खाद्य सामग्री की श्रेणी में मोंक फ्रूट

FSSAI ने स्पष्ट किया है कि मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट गैर-निर्दिष्ट खाद्य सामग्री की श्रेणी में आता है। जब तक कंपनी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक नियामकीय स्वीकृतियां और वैध FSSAI केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक इन उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियामक लगातार प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में विनिर्माण संयंत्र में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर FSSAI ने स्विट्ज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया था।

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