वीर सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत की कार्यवाही रद्द

Sandesh Wahak Digital Desk: स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सभी आपराधिक कार्यवाहियों और जारी किए गए समन को पूरी तरह रद्द कर दिया।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस मामले में राहुल गांधी पर अभियोग चलाने के लिए आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और जरूरी मंजूरी (Sanction) नहीं ली गई थी। प्रक्रियात्मक त्रुटि को आधार बनाते हुए शीर्ष अदालत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया।

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था बयान

यह पूरा विवाद साल 2022 का है, जब महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने अपने भाषण में सावरकर पर अंग्रेजों से पेंशन लेने और ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग करने जैसे आरोप लगाए थे।

इस टिप्पणी के विरोध में अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना) और धारा 505 (सार्वजनिक रूप से उपद्रव फैलाना) के तहत समाज में नफरत फैलाने के उद्देश्य से यह वक्तव्य दिया था।

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