Bareilly News: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी को बताया नाजायज, जारी किया फतवा
Bareilly News: बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान के विवाह पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने इस शादी को इस्लाम की नजर में नाजायज करार देते हुए इसके खिलाफ फतवा जारी किया है।
मौलाना ने स्पष्ट किया कि इस्लाम के कानून और उसूलों के मुताबिक, निकाह या शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों का मुस्लिम होना अनिवार्य शर्त है। यदि दोनों में से कोई एक गैर-मुस्लिम है, तो वह शादी इस्लामिक शरीयत के दायरे में जायज नहीं मानी जा सकती। चूंकि उमर अब्दुल्ला मुस्लिम हैं और निधि राजदान गैर-मुस्लिम हैं, इसलिए यह विवाह इस्लामी नियमों के अनुसार वैध नहीं है।
मौलाना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला को शादी करने से पहले निधि राजदान को कलमा पढ़वाकर इस्लाम कबूल कराना चाहिए था। यदि वे धर्मांतरण के बाद निकाह करते, तो यह शादी वैध होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
बरेली से एक और फतवा !
पहले सारा खान के केदारनाथ दर्शन पर सवाल, अब उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी पर मौलाना का फतवा।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने इस शादी को इस्लाम के मुताबिक नाजायज बताया है।
सवाल यह है कि किसी की निजी जिंदगी और शादी… pic.twitter.com/dqB1dHrbec
— Awanish M Vidyarthi (@awanishvidyarth) November 1, 2026
बता दें कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए पत्रकार निधि राजदान से अपनी शादी की घोषणा की थी। 56 वर्षीय उमर अब्दुल्ला और 49 वर्षीय निधि राजदान ने एक-दूसरे के साथ तस्वीरें साझा करते हुए नए सफर की शुरुआत की बात कही थी। इस शादी में दोनों परिवारों के करीबी लोग शामिल हुए थे, और यह दोनों की ही दूसरी शादी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आपसी सहमति से हुए समझौते के बाद उमर अब्दुल्ला और उनकी पहली पत्नी पायल अब्दुल्ला के तलाक को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी थी।
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