हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो वर्ष की सजा

Sandesh Wahak Digital Desk : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आजम खान पहले भी हेट स्पीच के आरोपों का सामना कर चुके हैं। उन पर अप्रैल 2019 में मिलक कोतवाली क्षेत्र के खत नगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा रामपुर के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज किया गया था।

इस मामले में उन्हें आईपीसी की धारा 153ए (दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), धारा 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाला बयान) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत दोषी ठहराया गया था।

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