फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आई आजम खान की पहली प्रतिक्रिया, बोले- इंसाफ और फैसले में…

Azam Khan : रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार देते हुए सभी को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है। तो वहीं अब इस मामले में सपा नेता आजम खान की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जेल जाने के दौरान आजम खान ने कहा कि आज फैसला आया है। इंसाफ और फैसले में फर्क होता है।

आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत के आदेश पर तीनों को जेल भेजा जाएगा। मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की कोर्ट ने दो जन्म प्रमाणपत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया। साथ ही सात साल की सजा सुनाई।

आपको बता दें कि विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे पूर्व MLA अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। जिसमें सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था।

तो वहीं पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तीनों ही लोग इस समय जमानत पर चल रहे हैं। मामला MP-MLA मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। आरोप पत्र के अनुसार, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाणपत्र में, अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि एक जनवरी, 1993 बताई गई थी। जबकि दूसरे प्रमाणपत्र के अनुसार उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को लखनऊ में हुआ था। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अपने दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए हैं। जिनमें एक रामपुर नगरपालिका परिषद से, जबकि दूसरा प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाया।

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