बरेली हिंसा मामले में दो आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 26 सितंबर को ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर को लेकर हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नदीम उर्फ नदीम खान और बबलू खान की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिया।

कोर्ट में क्या दी दलीलें ?

दरअसल दोनों आरोपी भाई हैं और वे बरेली हिंसा के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने उन पर 15-15 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राकेश पति तिवारी ने अदालत में दलील दी कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है, इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं बनती। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि दर्ज धाराओं के तहत अपराध में सजा सात वर्ष से कम है, इसलिए तत्काल गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। अदालत ने दोनों को चार्जशीट दाखिल होने तक अंतरिम राहत दे दी।

क्या था बरेली हिंसा का मामला ?

गौरतलब हो कि, 26 सितंबर को ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर लगाने को लेकर बरेली में विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। पुलिस ने इस मामले में बारादरी, कोतवाली, प्रेम नगर, कैंट और किला थानों में एफआईआर दर्ज की थी। करीब 100 से अधिक नामजद और 2000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

हिंसा के मास्टरमाइंड के रूप में पुलिस ने इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं, तौकीर रज़ा के सात सहयोगियों पर भी 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिनमें नदीम खान और बबलू खान शामिल हैं।

हाईकोर्ट में अन्य याचिकाएँ भी दाखिल

इसके अलावा, हिंसा के एक और आरोपी अजमल रफ़ी ने भी हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की है। वहीं, IMC के युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद साजिद उर्फ साजिद सकलैनी ने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत की शरण ली है। साजिद की याचिका पर हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। इसी तरह अदनान नाम के एक अन्य आरोपी ने भी एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।

 

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