ब्लड बैंकों के खून बेचने पर पूरी तरह से रोक, अब केवल ले सकेंगे प्रोसेसिंग फ़ीस

Sandesh Wahak Digital Desk : ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया ने ब्लड यूनिट पर सभी तरह के चार्ज को हटा दिया है हालांकि ब्लड बैंक सप्लाई और प्रोसेसिंग चार्ज ले सकेंगे। डीजीसीआई ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर सह लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक पत्र भेजकर यह बात कही है।

वहीं इस पत्र में कहा गया है कि पिछले साल सितंबर में हुई ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक के दौरान एजेंडा नंबर के संबंध में इसकी सिफारिश की गई थी। जिसमें कहा गया था कि खून बेचने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है और ब्लड बैंक सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस ही चार्ज कर सकते हैं।

डीसीजीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को पत्र लिखकर संसोधनों का पालन कराने के लिए पत्र लिखा है। बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार शिकायत आ रही थी कि ब्लड बैंक प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा भी पैसे वसूल रहे हैं, जिसके बाद DCGI ने यह कदम उठाया है।

बता दें कि जब कोई व्यक्ति रक्त दान करता है, तो इसे सीधे रोगी को नहीं चढ़ाया जाता है। दान किए गए रक्त, जिसे संपूर्ण रक्त कहा जाता है, को ट्रांसफ़्यूज़ेबल घटकों में अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज में संसाधित किया जाता है।

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