Budget 2024: कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 14 रुपये बढ़े, बजट से पहले से ये 5 बदलाव लागू

Budget 2024: फरवरी महीने की शुरुआत में ही यानी 1 फरवरी से आपकी जिंदगी और जेब पर भी कुछ बदलावों का असर होगा। अंतरिम बजट से ठीक पहले आज यानी गुरुवार से कमर्शियल कुकिंग गैस (LPG) सिलेंडर (19 किलोग्राम) के दाम 14 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। वहीं, सरकार ने जेट फ्यूल या ATF की कीमत में 1,221 रुपये प्रति किलोलीटर की कटौती की है। इसके अलावा टाटा की गाड़ी खरीदना भी आज से महंगा हो गया है।

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े

ऑयल कंपनियों ने आज से कमर्शियल कुकिंग गैस (LPG) सिलेंडर (19 किलोग्राम) के दाम 14 रुपये बढ़ा दिए हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में यह बढ़ोतरी दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश में हुई है। घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 21वें महीने स्टेबल यानी जस की तस बनी हुई हैं। राजधानी में पेट्रोल की कीमत ₹96.72 प्रति लीटर है और डीजल ₹89.62 प्रति लीटर है।

ATF की कीमत में 1,221 रुपये प्रति किलोलीटर की कटौती

सरकार की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम कम कर दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में डोमेस्टिक एयरलाइनों के लिए ATF या जेट फ्यूल की कीमत में 1,221 रुपए प्रति किलोलीटर की कटौती की गई है।कीमत में कटौती के बाद डोमेस्टिक एयरलाइनों के लिए टरबाइन फ्यूल की कीमत दिल्ली में 1,00,772.17 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। वहीं, कोलकाता में ATF की कीमत अब 1,09,797.33 रुपए प्रति किलोलीटर, मुंबई में 94,2476 रुपए प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 1,04,840.19 रुपए प्रति किलोलीटर पर आ गई है।

टाटा की गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा

टाटा मोटर्स ने आज से अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की कारों की कीमत बढ़ा दी है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) भी शामिल हैं। सभी व्हीकल की एवरेज कीमत में 0.7% तक की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी के अनुसार, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते ये कदम उठाया गया है।

IMPS के बदलेंगे नियम

इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) के माध्‍यम से अब आप बिना बेनिफिशरी का नाम जोड़े सीधे बैंक अकाउंट में 5 लाख तक का फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। अब आप सिर्फ बेनिफिशरी का फोन नंबर और बैंक अकाउंट का नाम एंटर करके पैसा भेज सकते हैं।

NPS से निकासी के नियम में बदलाव

पेंशन नियामक (PFRDA) की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से निकासी के नियम में बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत एनपीएस खाताधारक को कुल जमा राशि के 25 फीसदी से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। सब्सक्राइबर्स अपने सब्सक्रिप्शन के पूरे कार्यकाल में सिर्फ 3 बार आंशिक निकासी कर सकते हैं। आप आंशिक निकासी के पात्र तब हो सकते हैं, जब सब्सक्राइबर कम से कम 3 सालों तक इस योजना का मेंबर रहा हो। बच्चों की एजुकेशन, शादी, घर बनाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थितियों में NPS से आंशिक निकासी कर सकते हैं।

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