कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया झटका, टैक्स वसूली के नोटिस मामले में राहत नहीं

Sandesh Wahak Digital Desk : कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस को 105 करोड़ के टैक्स वसूली के नोटिस मामले में राहत नहीं मिली है। बता दें कांग्रेस ने कुछ टैक्स रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनी याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जहां अब रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

वहीं जस्टिस जशवंत वर्मा और जस्टिस कौरव की बेंच ने कांग्रेस की ओर से पेश वकील विवेक तन्खा की दलीलें सुनने के बाद टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता के दफ्तर में लोग सो रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल यानी ITAT के उस आर्डर को चुनौती दी है, जिसमें 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के टैक्स बकाये की वसूली के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था।

वहीं 8 मार्च को, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने वसूली नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि कार्यवाही अनुचित जल्दबाजी में शुरू नहीं की गई थी और नोटिस बिना योग्यता के नहीं था। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने कहा कि आईटी अधिकारियों ने आयकर अधिनियम के तहत दावा की गई छूट को अस्वीकार करने में कोई गलती नहीं की है, वहीं ट्रिब्यूनल ने कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे को शीघ्र निपटाने में अपनी उत्सुकता नहीं दिखाई है।

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