ITR में लगाया फर्जी बिल, तो भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

Sandesh Wahak Digital Desk: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है, इसी बीच इनकम टैक्स विभाग ने अपनी स्क्रूटनी भी बढ़ा दी है और जहाँ इसमें वह एआई की भी मदद ले रहा है। बता दें इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों को नोटिस भेज रहा है जिन्होंने टैक्स छूट के लिए फर्जी रेंट रसीद या बिल लगाए हैं, जहाँ सैलरीड लोग खासतौर पर उसकी रडार में है।

जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग गलत टैक्स रिटर्न भरने वाले सैलरीड लोगों को नोटिस भेज रहा है, जहाँ वह जांच कर रहा है कि कहीं लोगों ने टैक्स छूट के लिए गलत रेंट रसीद और डोनेशन की नकली रसीद इत्यादि का इस्तेमाल तो नहीं किया है।

इसके साथ ही ऐसे लोगों पर इनकम टैक्स विभाग 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगा रहा है। बता दें इनकम टैक्स कानून की धारा-10 (13A) के मुताबिक कोई सैलरीड व्यक्ति सालभर में 1 लाख रुपये तक के रेंट पर टैक्स छूट ले सकता है, इसके लिए उसे अपने लैंडलॉर्ड का पैनकार्ड नंबर देने की जरूरत नहीं होती है।

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