TGT अंग्रेजी परीक्षा के सवालों पर हाईकोर्ट सख्त, आयोग से मांगा जवाब
TGT English Exam: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट टीचर (TGT) अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए कथित गलत और सिलेबस से बाहर के प्रश्नों के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने इस मामले में आयोग से विस्तृत जानकारी तलब की है। यह आदेश आदित्य कुमार सिंह और 17 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
याचिका में क्या लगाए गए आरोप
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि परीक्षा में चार प्रश्न पूरी तरह गलत थे। इसके अलावा 37 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए। उनका कहना था कि ऐसी त्रुटियों के कारण अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की।
आयोग को जवाब के लिए मिला समय
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ने आरोपों पर विभाग से निर्देश लेने के लिए अदालत से दो दिन का समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने आयोग को अंग्रेजी विषय के प्रश्न संख्या 3, 11, 12 और 100 के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही, सिलेबस से बाहर बताए गए 37 प्रश्नों पर भी स्पष्ट जवाब देने को कहा है।
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है। अब आयोग को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

