Iraq News : देश में समलैंगिक संबंध अपराध घोषित, इतनी साल की सजा का किया गया प्रावधान

Iraq News : इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों (सेम-सेक्स रिलेशन) को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। जानकारी के अनुसार इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 10-15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

नए कानून के अनुसार ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है, वहीं इस फैसले का समर्थन करने वालों ने कहा है कि नए कानून के जरिए वो देश में धार्मिक भावनाओं की रक्षा करेंगे। इराक में अब समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोग और लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा।

इसके साथ ही जानबूझकर महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुष और पत्नी की अदला-बदली में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत जेल की सजा हो सकती है।

समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। बता दें इराक में साल 1980 में प्रॉस्टीट्यूशन कानून में बदलाव करके इसमें समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा जोड़ी गई थी, जहां इस फैसले का अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने विरोध किया, जिसके बाद इसमें दोबारा बदलाव किए गए हैं।

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