लखनऊ अग्निकांड के बाद LDA का बड़ा एक्शन, बिल्डर ने खुद तोड़ना शुरू किया अवैध भवन

Lucknow News: लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एमएस-102 पर बने उस व्यावसायिक भवन को हटाने की कार्रवाई सोमवार से शुरू हो गई, जिसमें हाल ही में आग लगने की घटना हुई थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद बिल्डर ने स्वयं ही अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है।

LDA ने पहले जारी किया था नोटिस

एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला और अन्य लोगों ने इस भूखंड पर नियमों के विपरीत व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया था। इस मामले में 23 जून 2026 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 27(1) के तहत नोटिस जारी किया गया था। भवन की वैधता साबित करने के लिए संबंधित पक्ष को 15 दिन के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था।

इसके बाद 7 जुलाई को पहली सुनवाई हुई। 8 जुलाई को भवन मालिक की ओर से आपत्ति दाखिल की गई, जिस पर एलडीए के प्रवर्तन जोन-4 ने जवाब दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद 10 जुलाई 2026 को प्राधिकरण ने निर्माण को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया।

25 जुलाई तक समय, फिर होगी जांच

एलडीए ने भवन मालिक को 25 जुलाई 2026 तक स्वयं अवैध निर्माण हटाने का समय दिया है। समय सीमा पूरी होने से पहले ही भवन तोड़ने का काम शुरू हो गया। प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने मौके का निरीक्षण किया और बारिश के मौसम को देखते हुए सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी। यदि 25 जुलाई तक आदेश का पूरा पालन नहीं हुआ तो एलडीए स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

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