लखनऊ जोन पुलिस की ऐतिहासिक कामयाबी, पोक्सो और दुष्कर्म के 12 मामलों में दोषियों को दिलाई सख्त सजा
Lucknow News: उत्तर प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए संचालित मिशन शक्ति अभियान में लखनऊ जोन पुलिस ने एक नया और प्रेरणादायी अध्याय लिखा है। एडीजी जोन लखनऊ कार्यालय द्वारा जारी विवरण के अनुसार, महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और पीड़िताओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप पोक्सो (POCSO), दुष्कर्म, अपहरण और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के कुल 12 प्रमुख मामलों में न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को 1 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और भारी अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
दोषियों को दी गई सजा का जिला-वार विवरण
अदालती पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के बल पर लखनऊ जोन के विभिन्न जनपदों में हुई प्रमुख सजाएं इस प्रकार हैं।
लखीमपुर खीरी (थाना मैगलगंज): अपहरण (धारा 363 IPC) के मामले में अभियुक्त को 5 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदण्ड।
लखीमपुर खीरी (थाना शारदानगर): दुष्कर्म और पोक्सो (376(3), 506 IPC व 5J(2)/6 POCSO) में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 11,000 रुपये का अर्थदण्ड।
लखीमपुर खीरी (थाना धौरहरा): जघन्य दुष्कर्म (376AB IPC व 5M/6 POCSO) के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदण्ड।
सुल्तानपुर (थाना बल्दीराय): नए कानून के तहत दुष्कर्म (धारा 64, 351(2) BNS व 5/6 POCSO) के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदण्ड।
सुल्तानपुर (थाना दोस्तपुर): दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट (धारा 65(1) BNS, 3/4 POCSO व 3(2)V SC/ST Act) में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदण्ड।
बाराबंकी (थाना लोनी कटरा): सामूहिक दुष्कर्म और आईटी एक्ट (323, 506, 376D IPC व 66E IT Act) के मामले में दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 81,000 रुपये का भारी अर्थदण्ड।
रायबरेली (थाना डीह): दुष्कर्म (376, 504 IPC) के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 12,000 रुपये का अर्थदण्ड।
हरदोई (थाना मल्लावां): अपहरण व दुष्कर्म (363, 366, 376 IPC व 3/4 POCSO) में अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदण्ड।
अम्बेडकर नगर (थाना बसखारी): दुष्कर्म (376, 323 IPC) के मामले में अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास और 21,000 रुपये का अर्थदण्ड।
सीतापुर (थाना तालगांव): छेड़खानी और पोक्सो (354(क) IPC, 7/8 POCSO व SC/ST Act) में अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये का अर्थदण्ड।
अमेठी (थाना जामो): छेड़खानी व धमकी (354क, 506 IPC व 7/8 POCSO) में अभियुक्त को धारा 506 में 01 वर्ष और पोक्सो में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये का अर्थदण्ड।
अयोध्या (थाना तारून): मारपीट (323, 34 IPC) के मामले में अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदण्ड।
संकट में फंसी महिलाओं को दिया संबल
कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ लखनऊ जोन की मिशन शक्ति टीमों ने जनपदों में अत्यंत सराहनीय और मानवीय कार्य किए हैं।
1. भटकी बीमार बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू (सीतापुर): 22 मई 2026 को पंजाब की रहने वाली एक बीमार वृद्ध महिला भूलवश सीतापुर पहुंच गई थीं। मिशन शक्ति टीम ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, समुचित इलाज दिलवाया और उनके परिजनों को ढूंढकर उन्हें सकुशल घर वापस भिजवाया।
2. मूक-बधिर बालिका की सुरक्षित बरामदगी (रायबरेली): 8 मई 2026 को एक 10 वर्षीय मूक-बधिर बालिका के लापता होने की सूचना पर टीम ने तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया। सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगालते हुए बच्ची को सकुशल बरामद कर रोते बिलखते परिजनों के सुपुर्द किया।
3. गर्भवती महिला का उपचार और गृह-वापसी (उन्नाव): 2 मई 2026 को औरास क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की शिकायत पर पुलिस टीम ने उसे तुरंत निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद महिला के ससुराल पक्ष की काउंसलिंग की गई और उसे आदर सहित ससुराल भिजवाया गया।
जन-जागरूकता और आत्मनिर्भरता की नई मुहिम
एडीजी कार्यालय के अनुसार, जोन के सभी अधीनस्थ जनपदों में महिला बीट कर्मियों द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं (स्वास्थ्य, समाज कल्याण और स्वयं सहायता समूह) को लेकर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनका आर्थिक व सामाजिक उन्नयन सुनिश्चित करना है। पुलिस के इन बहुआयामी प्रयासों से आमजन में सुरक्षा की भावना और पुलिस के प्रति सकारात्मक विश्वास और मजबूत हुआ है।

