Bareilly News: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि, ‘लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम’ पर कार्यशाला
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान ‘मिशन शक्ति 5.0’ के द्वितीय चरण के अंतर्गत सोमवार को जनपद बरेली के ब्लॉक फतेहगंज स्थित ग्राम कुरतरा में महिलाओं की सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों को लेकर एक प्रभावी अभिमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा के दिशा-निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न को रोकना और उन्हें सशक्त बनाना रहा।
लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की दी गई जानकारी
वन स्टॉप सेंटर यूनिट-2 की केंद्र प्रबंधक मानसी शर्मा ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए ‘लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013’ की बारीकियों से अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि चाहे महिला दफ्तरों (संगठित क्षेत्र) में काम करती हो या खेतों और दिहाड़ी मजदूरी (असंगठित क्षेत्र) में, यह कानून हर कामकाजी महिला को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर कोई अमर्यादित व्यवहार होता है, तो वह बिना डरे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और उसे पूर्ण न्याय दिलाने की व्यवस्था सरकार ने की है।
हेल्पलाइन नंबरों का सुरक्षा कवच
काउंसलर शिवानी शर्मा ने महिला सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी विभिन्न टोल-फ्री नंबरों के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि संकट के समय ये नंबर तत्काल सहायता के लिए ‘कवच’ की तरह काम करते हैं।
1090: वीमेन पावर लाइन।
181: महिला हेल्पलाइन।
112: आपातकालीन सेवा।
1098: चाइल्ड हेल्पलाइन।
1076: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन।
वन स्टॉप सेंटर: एक ही छत के नीचे मदद
कार्यक्रम में महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया, जहाँ हिंसा या उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं। इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर यूनिट-2 का समस्त स्टाफ, ग्राम की किशोरियां और बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं उपस्थित रहीं।
रिपोर्ट: रंजीत बिसारिया
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