मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ईडी ने किया विरोध  

Sandesh Wahak Digital Desk : दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को एक सितंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 24 जुलाई को जैन को दी गई अंतरिम जमानत 5 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

तो वहीं खबरों के अनुसार कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ‘कृपया सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने के लिए कहें। उनके साथ एक समान्य कैदी की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। ईडी को ओर पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ‘मेडिकल जमानत का मामला नहीं है। एक दिन के लिए भी अंतरिम जमानत बढ़ाना कहीं से भी उचित नहीं है।

वहीं आम आदमी पार्टी नेता की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद वो रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं।

बाथरूम में गिरने के बाद लगी थी चोट

ज्ञात हो कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के टॉयलेट में गिर जाने के बाद दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैन को बाद में शहर के एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया था। जहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। उस समय जेल अधिकारियों ने बताया था कि, सत्येंद्र केंद्रीय जेल नंबर 7 स्थित अस्पताल के MI रूम के बाथरूम में जैन फिसलकर गिर गए, जिसके चलते उन्हें चोट लगी है। उनका इलाज चल रहा है।

Also Read : ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे पीएम मोदी, ISRO के वैज्ञानिकों से करेंगे मुलाकात

Get real time updates directly on you device, subscribe now.