दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इंकार

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल पाई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर संघीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए टाल दिया।

आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल किया था। केजरीवाल हाईकोर्ट से चाहते थे कि उन्हें ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी जाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस आवेदन को केजरीवाल की मुख्य याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है। जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है।

सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की जरूरत है। क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर केजरीवाल को गिरफ्तार करने की एजेंसी की मंशा स्पष्ट है। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध करार दिया था।

ये है पूरा मामला

वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस विवादित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद CBI ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ED ने मनी लांड्रिंग के आरोप की जांच शुरू की। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं।

Also Read: Lok Sabha Election 2024: तीन राज्यों के लिए बीजेपी ने फाइनल किए चुनाव प्रभारी,…

Get real time updates directly on you device, subscribe now.