आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की तैयारी, 38 भवन गिराने का आदेश

Mohammad Ali Jauhar University: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना स्वीकृत नक्शे के बने 38 भवनों को अवैध मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत की गई है।

नहीं मानी गईं विश्वविद्यालय की दलीलें

रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि क्षेत्रीय अवर अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की गई थी। विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। प्रशासन ने 8 जुलाई को अपना पक्ष रखा और 15 जुलाई को व्यक्तिगत सुनवाई हुई।

विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि ग्राम सिंगनखेड़ा पहले रामपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में शामिल नहीं था, इसलिए आरडीए से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं थी। साथ ही निर्माण पुराने होने का भी तर्क दिया गया। हालांकि, प्राधिकरण ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि निर्माण के समय संबंधित सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेना अनिवार्य था।

सिर्फ दो भवनों के नक्शे मिले स्वीकृत

जांच में जिला पंचायत रामपुर के रिकॉर्ड से पता चला कि केवल मेडिकल कॉलेज भवन और अकादमिक ब्लॉक के नक्शे ही स्वीकृत थे। बाकी 38 भवनों के लिए कोई वैध अनुमति नहीं मिली। आरडीए ने माना कि विश्वविद्यालय प्रबंधन को स्वीकृति की आवश्यकता की जानकारी थी, क्योंकि उसने दो भवनों के लिए अनुमति ली थी। इसके बावजूद अन्य निर्माण बिना मंजूरी के किए गए।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 59 के तहत ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई की जा सकती है और विश्वविद्यालय की कानूनी दलीलें निर्माण को वैध साबित नहीं करतीं।

 

Also Read : लखनऊ के जन्नत बार फायरिंग केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, तमंचे के साथ पुलिस ने दबोचा 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.