Paytm Payments Banks : पेटीएम को बड़ी राहत, RBI से मिली 15 दिन की मोहलत

Paytm Payments Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को सेवाएं जारी रखने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है.

इसके तहत किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड प्रोडक्ट, वॉलेट और फास्टैग (FASTag) में जमा या ‘टॉप-अप’ स्वीकार नहीं करने के आदेश की अंतिम तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी गयी है. आरबीआई ने कहा कि व्यापारियों सहित ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

RBI Governer Shaktikanta Das
RBI Governer Shaktikanta Das

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने इसके पहले 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट व फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का निर्देश दिया था.

यह फैसला ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा

आरबीआई ने कहा कि यह फैसला पीपीबीएल (Paytm Payments Bank) के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने और व्यापक सार्वजनिक हित के लिए थोड़े और समय की जरूरत हो सकती है.

आरबीआई ने कहा, इसके अलावा यह निर्देश दिया गया है कि बैंक ‘स्वीप-इन स्वीप-आउट’ सुविधा के तहत भागीदार बैंकों के पास ग्राहकों की जमा राशि की बिना किसी रुकावट निकासी की सुविधा प्रदान करेगा ताकि ऐसे ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं हो.

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