राजपाल यादव को 3 महीने के लिए जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट का फैसला
Rajpal Yadav: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके साथ ही अब अभिनेता को अगले तीन महीने जेल में बिताने होंगे।
हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा कि राजपाल यादव को कई बार भुगतान करने और अपना वादा पूरा करने का अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने तय शर्तों का पालन नहीं किया। यह मामला मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दर्ज कराए गए चेक बाउंस केस से जुड़ा है। अदालत ने माना कि लगातार मौके मिलने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।
पहले भी मिली थी राहत
इस मामले में मई 2024 में सेशंस कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट में उनके वकील ने समझौते के जरिए विवाद सुलझाने का भरोसा दिया, जिसके बाद सजा पर अस्थायी रोक लगाकर मामला मध्यस्थता केंद्र भेजा गया। अदालत के अनुसार, राजपाल यादव ने 2.5 करोड़ रुपये किस्तों में चुकाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सके।
फरवरी में भी करना पड़ा था सरेंडर
इसी साल फरवरी में भी हाई कोर्ट ने उन्हें जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया था। समय बढ़ाने की मांग खारिज होने के बाद उन्होंने 5 फरवरी को सरेंडर किया। बाद में 1.5 करोड़ रुपये जमा करने पर उन्हें अंतरिम राहत मिली थी, लेकिन शर्तें पूरी नहीं होने के कारण अब अदालत ने तीन महीने की जेल की सजा लागू रहने का आदेश दिया।

