एकतरफा प्यार में डेढ़ साल के मासूम की हत्या, 40 दिन में कातिल को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Firozabad News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम आरव की निर्मम हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई 2026 को हुई इस वारदात के आरोपी विराज पाठक, निवासी शेखुपुरा (बदायूं), को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। महज 40 दिनों में मुकदमे की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया गया।

एकतरफा प्रेम बना हत्या की वजह

पुलिस के अनुसार, आरव की मां रति शर्मा और उनके पति के बीच विवाद चल रहा था। इसी दौरान रिश्ते का देवर विराज पाठक तलाक के मामले में मदद का भरोसा देकर रति के करीब आ गया। जांच में सामने आया कि विराज एकतरफा प्रेम करता था और उसे लगा कि मासूम आरव उसके रास्ते में आ रहा है।

वह बच्चे को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया और गली में जमीन पर आठ बार पटककर उसकी हत्या कर दी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ।

40 दिन में पूरी हुई सुनवाई

घटना के पांच घंटे के भीतर शिकोहाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक सप्ताह के अंदर पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर करीब 80 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी।

मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने पहले विराज को दोषी ठहराया और शनिवार को उसे फांसी की सजा सुनाई। फैसले के बाद आरव की मां रति शर्मा और नानी पिंकी शर्मा ने संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है।

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