स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर लग सकती है रोक, FSSAI ने तैयार किया प्रस्ताव

FSSAI on Junk Food : आजकल बच्चों के बीच चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक और दूसरे जंक फूड का चलन काफी बढ़ गया है। खासकर स्कूलों के आसपास ऐसी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, जिन्हें बच्चे अक्सर घर के खाने के बजाय पसंद करते हैं। कम उम्र में इन चीजों का ज्यादा सेवन बच्चों की सेहत पर असर डाल सकता है। इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है।

स्कूल के आसपास नहीं बिकेगा HFSS फूड?

FSSAI के CEO के मुताबिक, स्कूल कैंपस के साथ-साथ उसके 50 मीटर के दायरे में HFSS यानी ज्यादा फैट, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे मकसद बच्चों को स्कूल के आसपास आसानी से मिलने वाले जंक फूड से दूर रखना है।

प्रस्ताव के तहत ज्यादा फैट वाले खाद्य पदार्थ, ज्यादा चीनी और नमक वाली चीजें, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजों की बिक्री पर रोक लग सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया प्रस्ताव

हालांकि, अभी इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। FSSAI ने इससे जुड़े ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है।

अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है और इसे लागू किया जाता है तो स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री पर रोक लग सकती है।

बच्चों की खान-पान की आदतों पर पड़ेगा असर

इस नियम का मकसद बच्चों को कम उम्र से ही ज्यादा स्वस्थ खान-पान की आदत डालना है। स्कूलों के आसपास चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होंगी तो बच्चों के इनके सेवन में कमी आने की उम्मीद है। इससे घर के बने खाने, फल और दूसरे पौष्टिक विकल्पों को बढ़ावा मिल सकता है।

हालांकि, फिलहाल यह केवल प्रस्ताव है और इसके लागू होने की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।

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