UP : IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई आज, दो बार जारी हो चुका है गैर जमानती वारंट

Maulana Tauqeer Raza : इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (Ittehad-e-Millat Council) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे।

बता दें कि बरेली की अदालत अपनी पिछली सुनवाई के दौरान 2010 के दंगों में आरोपी मौलाना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। तौकीर रजा के खिलाफ कोर्ट अभी तक दो बार गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है।

अदालत ने अपने आदेश में 13 मार्च को तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय के निर्देश की कॉपी सोमवार को तौकीर रजा के घर चस्पा की है। अदालत ने 2010 के दंगे में तौकीर रजा को मास्टर माइंड माना था।

तो वहीं पिछली सुनवाई के दौरान मौलाना के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी। तब न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।

गौरतलब है कि अदालत ने माना था कि मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) प्रभावशाली शख्स है। इसी वजह से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद दंगे शरू हो गए थे। मौलान तौकीर रजा सुरक्षा में लगे दो पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था।

ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने तौकीर को गिरप्तार करने का आदेश दिया था। तौकीर ने वकील के जरिए जिला जज की अदालत में कोर्ट बदलने की गुहार लगाई थी।

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