देश में महिला आरक्षण कानून 2023 हुआ लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Sandesh Wahak Digital Desk: संसद में पक्ष-विपक्ष के बीच जोरदार बहस और सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने देर रात ‘महिला आरक्षण अधिनियम-2023’ (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को प्रभावी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के प्रावधान 16 अप्रैल से पूरे देश में लागू माने जाएंगे।

‘तकनीकी कारणों’ से अचानक जारी हुआ नोटिफिकेशन

हैरानी की बात यह रही कि जब संसद के भीतर इसी कानून और परिसीमन (Delimitation) को लेकर बहस चल रही थी, तभी सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा कर दी। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने इसे ‘तकनीकी कारण’ बताया है। हालांकि, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस कदम से सरकार ने महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाने का कोशिश की है।

अभी क्यों नहीं मिलेगा लाभ?

अधिनियम लागू होने के बावजूद वर्तमान लोकसभा या निकट भविष्य के चुनावों में महिलाओं को तुरंत 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके पीछे दो मुख्य शर्तें हैं।

नई जनगणना: आरक्षण लागू करने के लिए अगली जनगणना (संभावित 2027) का होना अनिवार्य है।

परिसीमन: जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों का नए सिरे से निर्धारण (डिलिमिटेशन) किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाएं इस आरक्षण का पूर्ण लाभ ले सकेंगी।

संसद में घमासान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की नारी शक्ति हमारी ‘नीति’ से ज्यादा हमारी ‘नीयत’ को देख रही है। उन्होंने अपील की कि इसे राजनीतिक तराजू में न तोला जाए। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि दक्षिण भारत की आशंकाओं को आंकड़ों के जरिए दूर किया गया है और शुक्रवार शाम 4 बजे इस पर निर्णायक वोटिंग होगी।

प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल

विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार की घेराबंदी करते हुए इसे देरी से लागू करने की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा “बिल के प्रारूप में लिखा है कि यह 2029 तक लागू होगा, जिससे हम सहमत हैं। लेकिन सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाने और 2011 की जनगणना को आधार बनाने जैसी बातों में राजनीति की बू आती है। 2023 के मूल बिल में नई जनगणना का जो स्पष्ट उल्लेख था, वह अब अस्पष्ट लग रहा है।”

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