Gonda News: केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को बड़ी राहत, FIR दर्ज करने के आदेश पर लगी रोक
Gonda News: केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समेत पाँच लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) के आदेश पर प्रभारी सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने रोक (स्टे) लगा दी है।
यह मामला 11 अगस्त 2025 को सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा पारित आदेश से जुड़ा है, जिसके तहत केंद्रीय राज्यमंत्री समेत अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस आदेश को प्रभारी सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में निगरानी याचिका (Revision Petition) के माध्यम से चुनौती दी थी।
निगरानीकर्ता (केंद्रीय मंत्री की ओर से) ने प्रार्थना पत्र में कहा कि विपक्षी (अजय सिंह बनाम राजेश सिंह आदि के मामले में) द्वारा राजनैतिक विद्वेष के चलते उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से मिथ्या और निराधार कथनों के आधार पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का आदेश पारित करा लिया गया है। मंत्री के अधिवक्ता रूचि मोदी ने न्यायालय में तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत किए।
प्रभारी सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों का गहन अध्ययन करने के बाद, इसे न्याय हित में मानते हुए स्थगन आदेश पारित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अवर न्यायालय का आदेश (दिनांकित 11.08.2025) का क्रियान्वयन अग्रिम नियत तिथि तक स्थगित किया जाता है।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री की ओर से दायर इस याचिका में यह भी कहा गया था कि कथित मामले में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। न्यायालय ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख नियत की है।
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