SUV से किसानों को कुचलने का आरोपी आशीष मिश्रा दिवाली घर मनाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट

Sandesh Wahak Digital Desk: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से दिवाली के अवसर पर राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में अपने घर जाकर त्योहार मनाने की इजाजत दी है। इसके बाद उन्हें 22 अक्टूबर को जिला छोड़ना होगा।

दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं

आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया क्षेत्र में किसानों के प्रदर्शन के दौरान SUV से चार किसानों और एक पत्रकार को कुचल दिया था। इस हिंसा में तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई थी। इस मामले में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं।

सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि आशीष मिश्रा, जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने के आरोपों की जांच डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी से कराने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रामनवमी के मौके पर दिए गए पुराने आदेश की शर्तें इस बार भी लागू रहेंगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आशीष मिश्रा ने 22 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी छोड़ने का वचन दिया है।

आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोप

किसानों की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई को रोजाना आधार पर कराने की मांग की, जिससे मामले की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

गौरतलब है कि इस मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि एक अन्य मुकदमा बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की ओर से चार किसानों के खिलाफ दर्ज किया गया था। दोनों मामलों में SIT द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

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