लखनऊ में अब खुद पास करें अपना नक्शा, LDA ने लॉन्च किया ‘फास्टपास’ सिस्टम
Sandesh Wahak Digital Desk: राजधानी लखनऊ के नागरिकों के लिए नया साल एक बड़ी राहत लेकर आया है। अब अपना घर या दुकान बनाने के लिए आपको लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के चक्कर नहीं काटने होंगे। एलडीए ने नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत फास्ट ट्रैक मानचित्र स्वीकृति प्रणाली ‘फास्टपास’ (Fastpas) को लागू कर दिया है। इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए अब लोग “एक क्लिक” में अपना भवन मानचित्र (मैप) स्वतः प्रमाणित कर स्वीकृत करा सकेंगे।
‘फास्टपास’ (Fastpas) की मुख्य विशेषताएं
इस नई व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भवनों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। भूखंड स्वामी खुद विवरण भरकर और नक्शा अपलोड कर चंद मिनटों में स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन के लिए map.up.gov.in पर जाना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप
रजिस्ट्रेशन: पोर्टल पर नाम और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।
लॉगिन: आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद मानचित्र (मैप) अपलोड करें।
शुल्क भुगतान: पोर्टल पर ही गणना के अनुसार फीस जमा करने की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी।
ऑटो-चेक: सिस्टम स्वतः मानकों के आधार पर मैप की जांच करेगा और सबमिट होते ही सर्टिफिकेट जारी कर देगा।
जरूरी शर्तें और नियम
मानचित्र पास कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। जिसमें भूखंड का लैंड यूज (Land Use) मास्टर प्लान के अनुरूप होना चाहिए। आवेदन में सड़क की चौड़ाई, सेटबैक (Front/Side/Rear), कवर्ड एरिया और पार्किंग का सटीक विवरण देना होगा। इतना ही नहीं विवरण गलत पाए जाने पर भविष्य में कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।
“इस नई व्यवस्था से आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी और देरी से मुक्ति मिलेगी। प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है।”
प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
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