Kushinagar News: DM ने 4 अपराधियों को किया ‘जिला बदर’, 6 महीने तक जिले में प्रवेश पर पाबंदी
Kushinagar News: जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत डीएम ने जिले के चार कुख्यात व्यक्तियों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए उन्हें 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर (निष्कासन) करने का आदेश जारी किया है।
इन 4 अपराधियों पर चला प्रशासन का हंटर
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अधिनियम की धारा 3(3) के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को कुशीनगर की सीमा से निष्कासित किया गया है।
वीरेन्द्र यादव (रामकोला थाना)
राजन उर्फ राजन भारती (पटहेरवा थाना)
राजन चौरसिया (जटहां बाजार थाना)
गोलू तिवारी उर्फ नितीश तिवारी (कसया थाना)
कड़े प्रतिबंध: रात्रि विश्राम की भी देनी होगी सूचना
डीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि निष्कासन की 6 माह की अवधि के दौरान ये चारों व्यक्ति जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। निष्कासन के दौरान ये अपराधी जिले के बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेंगे, उसकी जानकारी संबंधित थानाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा।
बिना न्यायालय की अनुमति के जिले में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में कोर्ट में पेशी के लिए आने पर अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक और संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का तत्काल और विधिवत तामिला (Execution) कराया जाए। आदेश तामिला की तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा। डीएम ने चेतावनी दी है कि जनपद में शांति भंग करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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