कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को लगाई फटकार

Sandesh Wahak Digital Desk: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। यह मामला भारतीय सेना की जांबाज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मंत्री द्वारा की गई विवादित टिप्पणियों से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने राज्य सरकार से तीखा सवाल किया कि दो हफ्ते की समयसीमा बीत जाने के बाद भी इस पर फैसला क्यों नहीं लिया गया।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंत्री की टिप्पणियों को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताते हुए तर्क दिया कि शायद मंत्री अधिकारी की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन शब्द गलत निकल गए। इस पर कोर्ट ने असहमति जताते हुए कहा, यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बल्कि बेहद अपमानजनक था। राजनेता अपनी बात कहने में माहिर होते हैं, अगर यह जुबान फिसलने का मामला होता, तो तुरंत माफी मांगी गई होती।

मंत्री को ऐसी टिप्पणियां करने की आदत: SIT

अदालत ने विशेष जांच दल (SIT) की स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि विजय शाह इस तरह के बयान देने के आदी हैं। जब बचाव पक्ष के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि मंत्री ने लिखित माफी मांग ली है, तो पीठ ने उसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट की सख्ती के बाद चिट्ठी लिखना महज एक कानूनी बचाव है। सच्ची माफी वह होती जिसमें वे सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करते।

क्या है पूरा मामला

कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को ब्रीफिंग दी थी, जिस पर मंत्री विजय शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शाह ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए तीन सदस्यीय SIT गठित की थी। बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पुरानी समयसीमा का पालन करते हुए मुकदमा चलाने की मंजूरी पर तुरंत फैसला ले। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

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