राहुल गांधी की संपत्ति विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI और ED समेत कई केंद्रीय एजेंसियों से मांगा जवाब

Lucknow News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की पीठ ने स्पष्ट किया कि एजेंसियां इन आरोपों का कानूनी रूप से सत्यापन करें और की गई कार्रवाई की जानकारी अदालत को दें।

20 जुलाई को होगी याचिका की ग्राह्यता पर अंतिम सुनवाई

यह कानूनी कार्रवाई कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर शुरू हुई है, जिसमें गांधी परिवार की संपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें शिकायतें मिल चुकी हैं और आरोपों का परीक्षण जारी है।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पूरी पत्रावली को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अब 20 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत सबसे पहले यह तय करेगी कि क्या यह याचिका कानूनी रूप से विचारणीय है।

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