खान सर को फायरिंग व मारपीट मामले में मिली अग्रिम जमानत
Sandesh Wahak Digital Desk: बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैसल खान (खान सर) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने जून महीने में कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसक झड़प और कथित हवाई फायरिंग के मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने खान सर के साथ-साथ उनके तीन अन्य सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत दे दी है। इसके अतिरिक्त, मामले में जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों को कोर्ट ने नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है।
खान सर के वकील अरविंद कुमार ने बताया कि कोर्ट ने केस डायरी और कानूनी तथ्यों का गहन अध्ययन करने के बाद सभी छह लोगों को राहत दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत ने पहले खान सर और उनके स्टाफ की अग्रिम जमानत स्वीकार की, और फिर आर्म्स एक्ट के आरोपों का सामना कर रहे सुरक्षाकर्मियों को नियमित जमानत दी। वकील के अनुसार, पुलिस की केस डायरी के तथ्यों के आधार पर ही अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
कोचिंग संचालकों के विवाद में दर्ज हुई थी FIR
यह पूरा मामला बीती 2 जून का है, जो कदमकुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लहपुर हाट इलाके में हुआ था। आरोप है कि खान सर के कोचिंग संस्थान और ‘ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी’ के संचालक रोशन आनंद के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग हुई थी। इसके बाद खान सर और उनके स्टाफ पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इससे पहले कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसके बाद सोमवार को यह अंतिम फैसला आया। हालांकि, मामले में पुलिसिया तफ्तीश अभी भी चल रही है।

