IB अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला, AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार

IB Officer Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को हत्या, दंगा और अन्य गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया है। दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों में अनस, कासिम, नाज़िम और जावेद शामिल हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई की थी। इनमें से पांच को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), दंगा, वैमनस्य फैलाने, मारपीट और आपराधिक बल प्रयोग समेत कई धाराओं में दोषी पाया गया। फैसले के दौरान ताहिर हुसैन अदालत में भावुक हो गए।

अंकित शर्मा हत्याकांड: क्या है पूरा मामला?

25 फरवरी 2020 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा ड्यूटी से घर लौटने के बाद दोबारा बाहर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से बरामद हुआ। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर दयालपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि दंगों के दौरान ताहिर हुसैन और अन्य आरोपी एकत्र हुए और हिंसा के बीच अंकित शर्मा की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

केस की टाइमलाइन

  • 25 फरवरी 2020: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हुए।
  • 26 फरवरी 2020: खजूरी खास नाले से शव बरामद हुआ और दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई।
  • 3 जून 2020: दिल्ली पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल की।
  • 21 अगस्त 2020: अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
  • 5 फरवरी 2021: पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया।
  • 23 जून 2022: दूसरा पूरक आरोपपत्र कोर्ट में पेश हुआ।
  • 9 दिसंबर 2022: तीसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया।
  • 23 मार्च 2023: अदालत ने 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए।
  • 13 जुलाई 2026: कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया।

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