Bareilly News: गौकशी की कोशिश नाकाम, पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी घायल, अवैध हथियार बरामद
Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौकशी के प्रयास को विफल करते हुए मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी।
इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। मौके से एक जीवित गौवंशीय पशु (बैल), अवैध हथियार और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक, 20/21 जुलाई 2026 की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना भोजीपुरा में दर्ज गौवध निवारण अधिनियम के एक मामले में वांछित दो आरोपी ग्राम मुड़िया हाफिज के पास तजुवा-मिलिक करारा खड़ंजा मार्ग स्थित खेत में एक बैल की हत्या की तैयारी कर रहे हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और गौवंश को सुरक्षित बचाने का प्रयास किया।
देवेश सिंह, क्षेत्राधिकारी हाईवे, बरेली
पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल
पुलिस का दावा है कि खुद को घिरा देख आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में कांस्टेबल लक्की के बाएं हाथ में गोली लग गई।
इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दानिश (27) पुत्र यासीन और फईम (30) पुत्र मोहम्मद यासीन, निवासी धौराटांडा, थाना भोजीपुरा, बरेली के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध .315 बोर तमंचे, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा घटनास्थल से रस्सियों से बंधा एक जीवित बैल सुरक्षित छुड़ाया गया।
मौके से दो चाकू, एक बांका, एक लोहे का दांव, लकड़ी का गुटका और रस्सियों के टुकड़े भी बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल गौकशी में किया जाना था।
पूछताछ में कई अहम खुलासे
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे आर्थिक लाभ के लिए गौवंशीय पशुओं की हत्या कर मांस की तस्करी करते थे।
उन्होंने यह भी बताया कि 18/19 जुलाई की रात धौराटांडा क्षेत्र में अपने छह अन्य साथियों के साथ मिलकर गौवध की घटना को अंजाम दिया था।
पुलिस अब फरार अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।
कई धाराओं में केस दर्ज
इस मामले में थाना भोजीपुरा में बीएनएस की धारा 109(1), उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ख/8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
घायल पुलिसकर्मी और दोनों आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

