Siddharthnagar News: गुंडा एक्ट में बड़ी कार्रवाई, चन्दन को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश
Siddharthnagar News: जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई करते हुए त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के बिस्कोहर निवासी चन्दन पुत्र झीनकू को छह माह के लिए जनपद सिद्धार्थनगर की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) करने का आदेश दिया है।
जिलाधिकारी न्यायालय में वाद संख्या 167/2023 में पारित आदेश के अनुसार चन्दन के विरुद्ध चोरी, चोरी का माल रखने तथा अन्य धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। आदेश में मु.अ.सं. 83/2020, 106/2020 और 146/2020 समेत बीट सूचना रपट का उल्लेख किया गया है।
पुलिस रिपोर्ट और अधिकारियों की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी ने कहा कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र की शांति प्रिय जनता में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। जनसुरक्षा एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे जिले की सीमा से बाहर किया जाना न्यायसंगत है।
आदेश के तहत चन्दन को छह माह की अवधि तक सिद्धार्थनगर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उसे लाठी, आग्नेयास्त्र, तेज धार वाले हथियार अथवा मादक पदार्थ रखने और इस्तेमाल करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।
हालांकि, किसी सक्षम न्यायालय में मुकदमे की पैरवी या उपस्थिति आवश्यक होने पर संबंधित थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देकर जिले में प्रवेश कर न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने 21 जुलाई 2026 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया।
रिपोर्ट- जाकिर खान

