19 साल पुराने अपहरण और गैंगरेप केस में बड़ा फैसला, दो दोषियों को आखिरी सांस तक की जेल
Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में करीब 19 साल पुराने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष एससी/एसटी न्यायालय ने 2007 में 14 वर्षीय दलित छात्रा के साथ हुई वारदात में दो मुख्य आरोपियों शमशीर उर्फ जफर और अतीकुर्रहमान को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अंजना की अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 1.36 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विंक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी और 12 प्रमुख गवाहों की गवाही के आधार पर आया। अदालत ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को भी अहम माना।
सहेली के फोन के बाद छात्रा को किया अगवा, नैनीताल ले जाकर वारदात
मामला मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र का है। यहां दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय दलित छात्रा अचानक लापता हो गई थी। जांच में सामने आया कि छात्रा की सहेली ने उसे फोन करके बुलाया था। वहां कार चालक शमशीर उर्फ जफर और अतीकुर्रहमान अपने अन्य साथियों के साथ पहले से मौजूद थे।
आरोपियों ने कथित तौर पर तमंचे की नोक पर छात्रा का अपहरण किया और उसे गाड़ी में बैठाकर नैनीताल ले गए। वहां एक बंद कमरे में उसे बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।
पीड़िता के पिता की तहरीर पर कटघर थाना पुलिस ने 16 नवंबर 2007 को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रा को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। इस दौरान मुख्य आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद किया गया था।
ऑपरेशन कन्विंक्शन के तहत हुई पैरवी, तीन आरोपी बरी
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विंक्शन के तहत पुराने और लंबित गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी की जा रही है। इस मामले में डिप्टी एसपी देवेंद्र भूषण, विशेष लोक अभियोजक आनंदपाल सिंह और पैरोकार हेड कांस्टेबल संतोष की टीम ने अदालत में पक्ष रखा।
अदालत ने पीड़िता के निर्भीक बयानों और मेडिकल रिपोर्ट को सजा का अहम आधार माना। कोर्ट ने शमशीर उर्फ जफर पर 67 हजार रुपये और अतीकुर्रहमान पर 69 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस तरह दोनों पर कुल 1.36 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में मामले में नामजद तीन अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।
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