Bareilly News: मुठभेड़ में इनामी गो-तस्कर के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bareilly News: बरेली जिले के आंवला थाना क्षेत्र से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना आंवला पुलिस ने गो-तस्करी से जुड़े बहुचर्चित मुकदमे में फरार चल रहे 25,000 रुपये के इनामी वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और नाल में फंसा हुआ एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गत 08/09 अक्टूबर 2026 की रात्रि में आंवला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोवंशीय पशुओं के वध की घटना सामने आई थी, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में पूर्व में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के ग्राम रेवरी खुर्द निवासी शातिर अपराधी छोटा उर्फ रिजवान पुत्र बब्बू शाह लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

रविवार की सुबह करीब 06:02 बजे मुखबिर की खास सूचना मिली कि इनामी बदमाश छोटा उर्फ रिजवान आंवला-रामनगर मार्ग पर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आंवला पुलिस टीम ने घेराबंदी की। रेवती मोड़ के पास जब पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को टॉर्च की रोशनी में रुकने का इशारा किया, तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इस हमले में आरक्षी दुलीचंद की बाईं बाजू को छूकर गोली निकल गई।

पुलिस टीम ने अपनी रक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अभियुक्त छोटा उर्फ रिजवान के दाहिने पैर के घुटने में गोली लग गई और वह सड़क किनारे गिर पड़ा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे हिरासत में ले लिया। घायल अभियुक्त और घायल आरक्षी दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए सी.एच.सी. आंवला भेजा गया। इस नई मुठभेड़ के संबंध में थाना आंवला में धारा 109(1) बीएनएस और आयुध अधिनियम (आर्म्स एक्ट) के तहत नया मुकदमा (मु.अ.सं. 561/2026) दर्ज कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त छोटा उर्फ रिजवान एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो रामपुर जनपद के मिलक और शाहबाद थानों का गैंगस्टर एवं हिस्ट्रीशीटर भी है। उसके खिलाफ रामपुर, बरेली और आसपास के जिलों में गोवध अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास (धारा 307) जैसे लगभग 19 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह गोकशी की घटनाओं को अंजाम देने से पहले सुनसान इलाकों में मवेशियों की रेकी करता था।

रिपोर्ट- रंजीत बिसारिया

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