दीया मिर्जा विवाद पर सीएम फडणवीस बोले- यह बहुत छोटा मामला, बीएमसी को वीडियो रि-अपलोड करने का आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: पर्यावरण-अनुकूल और पटाखा-मुक्त दिवाली अभियान के तहत बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा के वीडियो को हटाए जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। वहीं, दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे विवाद को तूल न देते हुए इसे ‘बहुत छोटा मामला’ करार दिया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बीएमसी द्वारा वीडियो हटाए जाने पर “गहरी पीड़ा और नाराजगी” जताई। अदालत ने नगर निकाय को निर्देश दिया कि दीया मिर्जा के वीडियो को फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया जाए। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्यावरण और ध्वनि-वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने वाले वीडियो को बेवजह विवाद का विषय बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान नागरिकों से धर्मनिरपेक्ष भावना की अपेक्षा करता है और समुदाय के हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए।

क्या था पूरा विवाद

बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत बीएमसी ने अभियान चलाया था, जिसमें दीया मिर्जा, माधुरी दीक्षित और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे जैसी हस्तियों को शामिल किया गया था। हालांकि, भाजपा मुंबई इकाई के अध्यक्ष अमित साटम की आपत्तियों और महापौर रितु तावड़े की टिप्पणियों के बाद बीएमसी ने दीया मिर्जा के वीडियो को हटा दिया था, जबकि अन्य हस्तियों के वीडियो बने रहे। इसके बाद यह मामला राजनीतिक और कानूनी विवाद बन गया।

मुख्यमंत्री फडणवीस की प्रतिक्रिया

हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। उन्होंने कहा, दीया मिर्जा एक अच्छी अभिनेत्री जरूर हैं, लेकिन वह बहुत बड़ी नेता नहीं हैं। इसलिए हमारी दृष्टि में यह मामला बहुत छोटा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बीएमसी के अधिकारी तय करते हैं कि कौन सा वीडियो अपलोड या डिलीट करना है और इस मामले को बेवजह तूल नहीं दिया जाना चाहिए।

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