दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाला मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) टेंडर घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है।
कोर्ट से आप नेता को सशर्त जमानत मिली है। इसमें 2 लाख रुपये का मुचलका और इतनी ही राशि की दो श्योरिटी जमा करने का आदेश। गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 18 अगस्त को PC एक्ट और IPC की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।
कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील एन. हरिहरन ने दलील दी कि FIR दर्ज होने के 27 महीने बाद गिरफ्तारी की गई। जांच एजेंसियां सभी दस्तावेजी सबूत पहले ही जब्त कर चुकी हैं, इसलिए हिरासत की जरूरत नहीं है। वहीं जांच एजेंसी (ACB) की तरफ से सत्येंद्र जैन को आदतन अपराधी बताते हुए जमानत का विरोध किया गया।
ज्ञात हो कि मई 2024 में सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर दर्ज यह मामला डीजेबी के एसटीपी प्रोजेक्ट्स के टेंडर शर्तों में हेरफेर, आपराधिक साजिश और संदिग्ध रिश्वत भुगतान से जुड़ा है।
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