बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला : कोर्ट ने नाबालिग पहलवान के पिता को भेजा नोटिस

Sandesh Wahak Digital Desk : दिल्ली की एक अदालत ने एक नाबालिग पहलवान के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिये पुलिस की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट पर पीड़िता और शिकायतकर्ता से मंगलवार को जवाब मांगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान पीड़िता/शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और उन्हें पुलिस की रिपोर्ट पर एक अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत मामले पर अगली सुनवाई एक अगस्त को ही करेगी। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए 15 जून को अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल की थी।

दरअसल पॉक्सो कोर्ट में एडिशनल सेशल जज छवि कपूर ने दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग का पक्ष जानने के बाद ही कोर्ट इस केस को रद्द करने पर फैसला ले सकता है।

दिल्ली पुलिस ने किया था पॉक्सो केस रद्द करने का अनुरोध

दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान से जुड़े इस मामले में 15 जून को अंतिम रिपोर्ट जमा की थी। जिसमें बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। ऐसी रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है, जिनमें पुलिस उचित जांच के बाद पुष्ट साक्ष्य ढूंढने में विफल रहती है।

इस मामले में भी पुलिस ने नाबालिग पहलवान द्वारा बृजभूषण के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि उसे ‘कोई पुख्ता सबूत नहीं’ मिले। दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सुमन नालवा ने इस संबंध में एक बयान जारी कर बताया था कि पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में शिकायतकर्ता यानी नाबालिग के पिता तथा स्वयं लड़की के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करने वाली रिपोर्ट दाखिल की गई।

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