महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा सबूत पर्याप्त

Wrestlers Harassment Case Decision : भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने यौन शोषण के साथ ही महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी उन पर चार्ज किया है।

किन धाराओं में तय हुआ आरोप

कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा-354 यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना। 354-ए यानी यौन उत्पीड़न और धारा-506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किए हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। उनके खिलाफ धारा 354, 354-A, 354-D और 506 के तहत आरोप लगाए गए। इसी मामले पर पहली बार 18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था।

BJP ने काट दिया था टिकट

भाजपा ने कैसरगंज सीट से उनका टिकट काट दिया था। बृजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण को भाजपा ने टिकट दिया है।

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