नेहरू प्लेस से तुरंत हटाए जाएं गैर-कानूनी वेंडर्स, दिल्ली हाई कोर्ट के MCD को सख्त निर्देश

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक अहम फैसले में दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे गैर-कानूनी वेंडरों को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह इलाका पहले से ही “नो-वेंडिंग” और “नो-हॉकिंग” जोन घोषित है, ऐसे में यहां अवैध रूप से कारोबार की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सुरक्षा और संरक्षा को लेकर चिंता

कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन ने अपने आदेश में कहा कि नेहरू प्लेस इलाके में वेंडरों और हॉकरों की मौजूदगी से सुरक्षा और संरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में केवल सीमित संख्या में अधिकृत वेंडरों को ही काम करने की अनुमति है।

कोर्ट ने अपने 24 मार्च के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू प्लेस को पहले ही “नो-वेंडिंग” और “नो-हॉकिंग” जोन घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद यहां वेंडरों की मौजूदगी न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा करती है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि अधिकृत वेंडरों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दूसरी जगह बसाने या विशेष स्थान तय करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

वेंडरों पर लगा जुर्माना

यह आदेश दो वेंडरों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को मानसरोवर बिल्डिंग के सामने खड़े होकर सामान बेचने से रोकने के निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने 15 पन्नों के अपने आदेश में इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास इस क्षेत्र में व्यापार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और एमसीडी को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि नेहरू प्लेस में किसी भी गैर-कानूनी वेंडर को सामान बेचने की अनुमति न दी जाए। अपने आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह समझ से परे है कि याचिकाकर्ताओं को इस क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति कैसे मिल रही थी और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।

तुरंत कार्रवाई के आदेश

कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि नेहरू प्लेस जैसे संवेदनशील और व्यस्त कमर्शियल इलाके में नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। साथ ही एमसीडी को निर्देश दिया गया है कि वह बिना देरी के कार्रवाई करते हुए अवैध वेंडिंग को पूरी तरह समाप्त करे, ताकि क्षेत्र की सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे।

 

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