Gyanvapi Case : व्यास जी के तहखाने में पूजा होगी या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट कल देगा अपना फैसला

Gyanvapi Case : ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमित पर रोक लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट कल के दिन यानी सोमवार को फैसला सुनाने वाली है। बता दें कि इस बाबत मस्जिद कमेटी द्वारा कोर्ट ने याचिका दाखिल की गई थी, जहां इसी मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने जा रही है।

आपको बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाद की कोर्ट इस बाबत फैसला सुनाने वाली है, वहीं मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि व्यास जी के तहखाने में हो रही पूजा पर रोक लगाई जाए। इसके पूर्व वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी, जहां इसी मामले को मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने चुनौती दी है।

वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रतिमाओं के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। वहीं मस्जिद समिति ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था। जहां ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की थी।

मुस्लिम पक्ष के वकील एस एफ ए नकवी ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्‍यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली संस्‍था अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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