हाई कोर्ट ने खारिज की लालू यादव की जमीन के बदले नौकरी मामले में याचिका

Sandesh Wahak Digital Desk: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।

अदालत ने साफ कहा कि यह मामला पहले से ही विशेष न्यायाधीश के पास आरोपों पर बहस के लिए सूचीबद्ध है। ऐसे में अब लालू यादव को निचली अदालत में ही अपने पक्ष में दलीलें रखने का मौका मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता (लालू यादव) को आरोप तय होने से पहले अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा, इसलिए हाई कोर्ट को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है।

लालू यादव ने इससे पहले इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि सीबीआई ने जरूरी मंजूरी लिए बिना जांच शुरू कर दी थी। सिब्बल ने कहा, जब शुरुआत ही गलत है तो मुझे ट्रायल कोर्ट में जाकर आरोपों पर बहस क्यों करनी चाहिए?

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