Prayagraj News: हाईकोर्ट से सपा को बड़ी राहत, पार्टी कार्यालय खाली कराने का आदेश रद्द

Prayagraj News: समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद जिला कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुरादाबाद प्रशासन के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सपा कार्यालय को खाली करने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से मुरादाबाद प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है, जबकि सपा को बड़ी राहत मिली है।

यह आदेश जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर सिंह की डबल बेंच ने दिया। इससे पहले, 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कार्यालय खाली करने पर रोक लगा दी थी और अंतिम सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की थी।

31 साल बाद कैंसिल हुआ था आवंटन

दरअसल, जिला प्रशासन ने मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में स्थित सपा कार्यालय को खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसमें दो सप्ताह के भीतर दफ्तर खाली करने को कहा गया था। इसके खिलाफ सपा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

यह कार्यालय बंगला नंबर 4, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के सामने चक्कर की मिलक इलाके में स्थित है। इसे साल 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और दिवंगत सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को शासन के आदेश पर 2500 रुपये के मासिक किराए पर आवंटित किया गया था। बाद में इसे सपा के जिला कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा था।

प्रशासन ने 31 साल बाद यह आवंटन रद्द कर दिया था। 6 अक्टूबर को एसीएम प्रथम प्रिंस वर्मा, तहसीलदार, सीओ सिविल लाइंस और पुलिस बल कार्यालय खाली कराने के लिए मौके पर पहुंचे थे। हालांकि, सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे।

उस समय जिलाध्यक्ष ने मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि का हवाला देते हुए मोहलत मांगी थी, जिसके बाद प्रशासन ने 10 अक्टूबर तक का समय दिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश से प्रशासन की यह कार्रवाई पूरी तरह से रुक गई है।

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