Kanpur News: कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Kanpur News: कानपुर के सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

मामले का विवरण

दरअसल साल 2022 में दर्ज रंगदारी के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए सोलंकी ने याचिका दाखिल की थी। यह मामला जाजमऊ थाना, कानपुर नगर में दर्ज हुआ था। इस मामले में विमल कुमार ने FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने सोलंकी और उनके साथियों बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम पर आरोप लगाया कि उन्होंने रंगदारी वसूली, धोखाधड़ी और गाली-गलौज की।

वादी विमल कुमार के अनुसार, उनकी जाजमऊ स्थित जमीन (आराजी संख्या 963, लगभग 1000 वर्ग मीटर) पर सोलंकी के साथियों ने कब्जा कर लिया और बाउंड्रीवाल गिरा दिया।

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हाईकोर्ट का फैसला

वहीं सोलंकी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में दलील दी कि वादी जिस जमीन का दावा कर रहे हैं, वह उनकी संपत्ति नहीं है। जमीन के वास्तविक मालिक के साथ वादी का खुद का सिविल मुकदमा भी चल रहा है। उनका कहना था कि राजनीतिक रंजिश के चलते सोलंकी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।

जिसके बाद जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत इरफान सोलंकी पर चल रहे मुकदमे की पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट अब सोलंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई या फैसला अगले आदेश तक नहीं सुनाएगा।

 

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