शरजील इमाम ने बिहार चुनाव लड़ने के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका ली वापस, वकील बोले- सुप्रीम कोर्ट ही सही मंच
Sandesh Wahak Digital Desk: 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। उन्होंने यह याचिका बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए दायर की थी।
शरजील इमाम ने कोर्ट से 14 दिनों की अंतरिम ज़मानत मांगी थी, ताकि वे बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकें। हालांकि, सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अचानक याचिका वापस लेने का फ़ैसला कर लिया।
शरजील इमाम के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी नियमित ज़मानत याचिका फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए, अंतरिम ज़मानत के लिए आवेदन करने का उचित मंच भी सुप्रीम कोर्ट ही होगा, न कि ट्रायल कोर्ट। इसी आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल अंतरिम ज़मानत याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने के गंभीर आरोप हैं। उन पर देशद्रोह, आपराधिक साज़िश और राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत मुक़दमा दर्ज है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, शरजील ने नागरिकता संशोधन क़ानून (CAA) और NRC के विरोध के दौरान शाहीन बाग और जामिया इलाक़े में ऐसे भाषण दिए, जिनसे हिंसा भड़की थी। शरजील इमाम को जनवरी 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ़्तार किया गया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में हैं।
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