सोनिया गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, वोटर लिस्ट मामले में याचिका खारिज
Sandesh Wahak Digital Desk: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले ही वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया था। यह याचिका विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल, 1983 को भारतीय नागरिकता मिली थी, जबकि उनका नाम 1980 की दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल था। याचिका में सवाल उठाया गया था कि एक विदेशी नागरिक का नाम भारतीय वोटर लिस्ट में कैसे शामिल किया गया? इसके साथ ही, यह भी आरोप लगाया गया था कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। याचिका में इस पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
हालांकि, बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और गुरुवार को इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में आगे किसी भी तरह की जांच की जरूरत नहीं मानी, जिससे सोनिया गांधी को इस कानूनी विवाद से राहत मिल गई है।
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