15 साल की लड़की से रेप के दोषी टीचर को 25 साल की सजा, 7 महीने में कोर्ट ने सुनाया फैसला

POCSO Court Action: उत्तर प्रदेश के बिजनौर (Bijnor) में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शिक्षक को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी शिक्षक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए किशोरी के घर पहुंचा था। इसी दौरान उसने अन्य बच्चों को घर भेजकर किशोरी को रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

मामले की सुनवाई बिजनौर की पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) की विशेष न्यायाधीश कल्पना पांडे ने की। अदालत ने दोषी सुनील कुमार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

ट्यूशन पढ़ाने के बहाने किशोरी को रोका

विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह के मुताबिक, शिवालाकलां थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, 21 जनवरी 2026 को शाम करीब चार बजे सुनील कुमार पुत्र मामचंद 15 वर्षीय किशोरी और गांव के अन्य बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके घर पहुंचा था।

शाम करीब पांच बजे ट्यूशन खत्म होने के बाद आरोपी ने बाकी बच्चों को घर भेज दिया, लेकिन किशोरी को वहीं रोक लिया। आरोप है कि इसके बाद उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर उसकी बड़ी बहन मौके पर पहुंची और उसे आरोपी से बचाया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया और मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए। पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद उसके खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

7 महीने में फैसला, पीड़िता को डेढ़ लाख रुपये प्रतिकर

मामले की सुनवाई करीब सात महीने तक चली। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनील कुमार को दोषी माना और उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अदालत ने पीड़िता को राहत देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authority), बिजनौर को डेढ़ लाख रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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