संभल की जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर के बीच चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। इससे अब रास्ता साफ हो गया है कि इस मामले में जिला अदालत में सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

हाईकोर्ट ने ठुकराई मुस्लिम पक्ष की आपत्तियाँ

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नामंजूर करते हुए साफ किया कि सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अब यह तय हो गया है कि शाही जामा मस्जिद परिसर का सर्वे जिला अदालत के आदेशानुसार जारी रहेगा।

सिविल कोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती

मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने 19 नवंबर, 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह मुकदमा पोषणीय नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।

यह मामला तब शुरू हुआ जब 24 नवंबर को श्री हरिहर मंदिर के महंत ऋषिराज ने अदालत में याचिका दाखिल की। इस याचिका की पैरवी अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन कर रहे हैं, जो इससे पहले ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामलों में भी प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं। इस विवाद में मंदिर पक्ष का दावा है कि शाही जामा मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, और इसी संदर्भ में सर्वे की मांग की गई है। अब हाईकोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद यह मामला और गंभीर रूप ले सकता है क्योंकि सर्वे की प्रक्रिया को कानूनी हरी झंडी मिल चुकी है।

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