अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा, अब खतरे में विधायकी

Sandesh Wahak Digital Desk: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ ही अब उनकी विधायक की कुर्सी भी खतरे में आ गई है।

यह फैसला मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. केपी सिंह ने यह सजा सुनाई। अब्बास अंसारी को कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था।

क्या है मामला

यह मामला साल 2022 के विधानसभा चुनाव के समय का है। मऊ के पहाड़पुरा इलाके में एक जनसभा के दौरान अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर ऐसा बयान दिया था, जिसे भड़काऊ और अधिकारियों को धमकी देने वाला माना गया। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद ‘सबका हिसाब लिया जाएगा’। इस बयान को हेट स्पीच मानते हुए सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने मऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट के इस निर्णय से साफ हो गया है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो सकती है।

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